झारखंड पुलिस का नया सख्त आदेश: ज्वेलरी दुकानों में चेहरा ढककर ‘नो एंट्री’!

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रांची, 13 जनवरी 2026: झारखंड पुलिस ने राज्य भर की सभी आभूषण और सर्राफा दुकानों के लिए नया सुरक्षा निर्देश जारी किया है। अब किसी भी ग्राहक को चेहरा ढककर दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। चेहरा पूरी तरह खुला रखना अनिवार्य होगा।

यह फैसला हाल के दिनों में बोकारो के तनिष्क शोरूम सहित कई जिलों में हुई लूट के प्रयासों और बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद लिया गया है। अपराधी चेहरा छिपाकर दुकानों में घुसते हैं, जिससे सीसीटीवी फुटेज में उनकी पहचान मुश्किल हो जाती है।

नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे, जिसके तहत पुरुषों को मास्क, नकाब, हेलमेट या किसी भी प्रकार से चेहरा ढककर तथा महिलाओं को बुर्का, हिजाब, घूंघट या किसी भी फेस कवरिंग के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, और दुकानदार ग्राहकों से विनम्रतापूर्वक चेहरा दिखाने का अनुरोध करेंगे, किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाएगी, किंतु नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा।

यह व्यवस्था बिहार की तर्ज पर अपनाई गई है, जहां 8 जनवरी 2026 से ही ऐसी ही सख्ती लागू हो चुकी है। रांची सोना-चांदी व्यवसाय समिति सहित कई व्यापारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे व्यापारियों और ग्राहकों की सुरक्षा में काफी सुधार होगा।

पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि यह नियम किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल अपराध रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया गया है।