रामगढ़ में भूमि विवाद पर प्रशासन सख्त: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 60 दिनों का प्रतिबंध लगाया

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रिपोर्ट: संतोष कुमार (@santoshrmg)

रामगढ़, 27 दिसंबर 2025: झारखंड के रामगढ़ जिले में एक विवादित भूमि को लेकर बढ़ते तनाव को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी ने बड़ा कदम उठाया है। न्यायालयीन वाद संख्या 231/2025 के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निवारक आदेश जारी किया गया है। यह धारा पुरानी CrPC की धारा 144 के समकक्ष है, जो शांति भंग की आशंका पर त्वरित कार्रवाई की शक्ति प्रदान करती है।

अंचलाधिकारी की जांच रिपोर्ट और प्राप्त आवेदन के आधार पर पाया गया कि संबंधित पक्षों के बीच भूमि को लेकर गंभीर तनाव है, जिससे किसी भी समय अप्रिय घटना की संभावना बनी हुई है।

विवादित भूमि का विवरण इस प्रकार है:

• खाता संख्या: 130

• प्लॉट संख्या: 411

• रकबा: 0.97 एकड़

• स्थान: रामगढ़ थाना क्षेत्र

आदेश में द्वितीय पक्ष को अगले 60 दिनों तक इस भूमि पर जाना, जुताई-बोआई करना या कोई निर्माण कार्य करने से सख्ती से रोका गया है। दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें और तब तक यथास्थिति बनाए रखें।

शांति एवं विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रामगढ़ थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी विवाद में कानून हाथ में न लें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें।

ऐसे आदेश भूमि विवादों में आम हैं, ताकि अदालती फैसले तक हिंसा या स्थिति बिगड़ने से रोका जा सके। प्रशासन का यह कदम क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।