झारखंड निकाय चुनाव : दो से ज्यादा बच्चे वालों व बकाया टैक्स वालों को टिकट नहीं

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रिपोर्ट: संतोष कुमार (@santoshrmg)

रांची, 28 नवंबर: झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 2025-26 में होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति और कर बकायादार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी उम्मीदवार की तीसरी या उससे अधिक संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है, तो वह महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, उप-महापौर, उपाध्यक्ष या पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। यह प्रावधान जनसंख्या नियंत्रण नीति को बढ़ावा देने के मकसद से लागू किया गया है।

साथ ही, जिन उम्मीदवारों पर नगर निकाय का कोई भी कर, शुल्क, किराया या अन्य बकाया है, उन्हें नामांकन से पहले पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा। बकाया रहने पर नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा।

झारखंड में 8 नगर निगम, 16 नगर परिषद और 24 नगर पंचायतों सहित कुल 48 निकायों के चुनाव लंबे समय से लंबित हैं। इनका कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही समाप्त हो चुका था। OBC आरक्षण सहित सभी कानूनी अड़चनों को दूर करने के बाद अब चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में मार्च 2026 तक सभी चुनाव पूरे करने का आश्वासन दिया है।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है और जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की संभावना है।