CBSE ने स्कूलों की मनमानी पर लगाई रोक: प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्रों की सीमा तय

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नई दिल्ली, 16 सितंबर 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों में बढ़ती छात्र संख्या को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत, कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम 40 छात्रों की सीमा निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य क्लासरूम में भीड़ कम करना और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। बोर्ड ने स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है, जो अक्सर अधिक छात्रों को भर्ती कर लेते थे।

विशेष परिस्थितियों में, जैसे अभिभावकों के स्थानांतरण, प्रदर्शन सुधार के लिए दोबारा एडमिशन, या असाधारण मामलों में, स्कूलों को 45 छात्रों तक की छूट दी गई है। यह छूट शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए लागू होगी। स्कूलों को सभी एडमिशन का रिकॉर्ड एडमिशन एंड विदड्रॉल रजिस्टर में रखना होगा और CBSE व OASIS पोर्टल पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने पर स्कूलों का एफिलिएशन रद्द हो सकता है।

CBSE ने स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने और नई कक्षाएं बनाने की सलाह दी है, ताकि 40 छात्रों की सीमा जल्द लागू हो सके। शिक्षा विशेषज्ञों ने इस कदम की सराहना की है, क्योंकि इससे शिक्षकों को प्रत्येक छात्र पर ध्यान देने में आसानी होगी। अभिभावकों ने भी इसे सकारात्मक बताया।