रांची, 6 सितंबर 2025: झारखंड सरकार ने कोचिंग सेंटरों के नियमन के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 लागू किया है। यह कानून छात्रों की सुरक्षा, शुल्क पारदर्शिता और शिक्षकों की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। इसके तहत 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को छह महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिसमें 5 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 5 लाख रुपये और दूसरी बार 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। बार-बार उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द और पांच साल की ब्लैकलिस्टिंग हो सकती है। कोचिंग सेंटरों को नेशनल बिल्डिंग कोड (2016) और झारखंड बिल्डिंग बायलॉज (2016) के साथ-साथ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का पालन करना होगा। शिक्षकों का स्नातक होना और आपराधिक रिकॉर्ड न होना जरूरी है। 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को अभिभावक की सहमति के बिना दाखिला नहीं मिलेगा। प्रत्येक 1,000 छात्रों पर एक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य है।
शुल्क और रिफंड नीतियों में पारदर्शिता बरतनी होगी। बंद होने पर तीन महीने पहले नोटिस और शुल्क रिफंड करना होगा। स्कूल-कॉलेज की रेमेडियल कक्षाएं इससे मुक्त हैं। यह कानून अनियमित सेंटरों पर नकेल कसेगा, लेकिन छोटे संस्थानों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।