झारखंड हाईकोर्ट सख्त: जेपीएससी को कंप्यूटर साइंस बी.एड. भर्ती पर देना होगा जवाब

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रांची, 31 अगस्त 2025: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को कंप्यूटर साइंस शिक्षक भर्ती में बी.एड. योग्यता विवाद पर चार सप्ताह में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) नियमों का उल्लंघन हुआ, तो भर्ती रद्द हो सकती है। यह मामला 2023-24 की भर्ती से जुड़ा है, जिसमें 500 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था।

याचिकाकर्ता ब्रजेश कुमार और अन्य ने दावा किया कि एनसीटीई नियम 2014 के तहत कंप्यूटर साइंस जैसे तकनीकी विषयों में बी.एड. अनिवार्य है। लेकिन जेपीएससी ने इसे वैकल्पिक मानकर कई योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। सत्यापन में देरी और रिजल्ट में कथित अनियमितताओं के भी आरोप हैं।

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा कि रिक्त पदों के बावजूद बी.एड. धारक अभ्यर्थियों को क्यों नजरअंदाज किया गया। कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन आयोग की जिम्मेदारी है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में बी.एड. को माध्यमिक शिक्षकों के लिए बेसिक योग्यता माना। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी हाईकोर्ट ने समान मामलों में सख्ती दिखाई है। यह फैसला भविष्य की भर्तियों के लिए मानक स्थापित कर सकता है।