पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 को CNT एक्ट उल्लंघन में दोषी करार, सजा का ऐलान आज

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रांची, 30 अगस्त 2025: झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित 10 लोगों को रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT एक्ट) उल्लंघन मामले में दोषी ठहराया है। यह 15 साल पुराना मामला 2006-2008 के बीच आदिवासी जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। अदालत ने दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, और सजा का ऐलान आज (30 अगस्त 2025) होगा। एक आरोपी, गोवर्धन बैठा, को सबूतों के अभाव में बरी किया गया।

सीबीआई के अनुसार, एनोस एक्का ने अपने मंत्रिपद का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेजों से रांची में आदिवासी जमीनें अपनी पत्नी के नाम खरीदीं। CNT एक्ट ऐसी जमीनों का गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण रोकता है। दोषियों में तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात, राज किशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मणिलाल महतो, ब्रजेश महतो और परशुराम कारकेट्टा शामिल हैं। सीबीआई ने 2010 में FIR दर्ज की और 18 गवाहों के बयानों के आधार पर 2012 में चार्जशीट दाखिल की।

एनोस एक्का पहले भी आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या के मामलों में सजा पा चुके हैं। यह फैसला झारखंड में आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए अहम है। सजा की सुनवाई आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में होगी।