धनबाद: नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह समेत सभी आरोपी बरी

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धनबाद, 27 अगस्त 2025: धनबाद की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने नीरज सिंह हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने पूर्व झरिया विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आठ साल से चर्चा में रहे इस मामले ने झारखंड की सियासत को हिलाकर रखा था।

21 मार्च 2017 को धनबाद के स्टील गेट के पास पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने 100 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें नीरज समेत उनके अंगरक्षक मुन्ना तिवारी, पीए अशोक यादव और ड्राइवर घोलटू महतो मारे गए। नीरज के भाई अभिषेक सिंह ने संजीव सिंह पर साजिश का आरोप लगाया। संजीव, जो नीरज के चचेरे भाई और तत्कालीन बीजेपी विधायक थे, 2017 से जेल में थे। पुलिस ने 12 लोगों पर चार्जशीट दायर की थी।

मुकदमे में 408 सुनवाइयां हुईं। अभियोजन के 37 और बचाव पक्ष के 5 गवाह पेश हुए। संजीव ने फर्जी सबूतों का आरोप लगाया। कोर्ट ने अभियोजन के सबूतों को अपर्याप्त माना। फैसले के बाद संजीव की पत्नी और झरिया विधायक रागिनी सिंह ने इसे न्याय की जीत बताया। नीरज की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह ने निराशा जताई, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का सम्मान किया। अभियोजन उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यह फैसला कोयलांचल की सियासत में नया मोड़ लाएगा।