झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा चौकीदार भर्ती पर लगाई रोक, डीसी को चार हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

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रांची, 27 अगस्त 2025: झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा जिले में 354 चौकीदार पदों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ ने जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने जामताड़ा के जिला उपायुक्त (डीसी) को चार हफ्तों के भीतर भर्ती से संबंधित विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जामताड़ा जिला प्रशासन ने 2025 में चौकीदार के 354 पदों के लिए भर्ती शुरू की थी। 10वीं पास अभ्यर्थियों से 4 मार्च 2025 तक ऑफलाइन आवेदन मांगे गए थे। लिखित परीक्षा 28 अप्रैल 2025 को हुई, और परिणाम 5 मई 2025 को घोषित किए गए। लेकिन, कुछ अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया में अनियमितताओं, पक्षपात और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए भर्ती पर रोक लगा दी।

डीसी को 27 सितंबर 2025 तक सभी दस्तावेजों और स्पष्टीकरण के साथ जवाब देना होगा। तब तक कोई नियुक्ति या काउंसलिंग नहीं होगी। यह फैसला याचिकाकर्ताओं के लिए राहत है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है।