झारखंड हाईकोर्ट ने निशि पांडेय को दी जमानत, भरत पांडेय-दीपक साव हत्याकांड में थी गिरफ्तारी

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रांची, 19 अगस्त 2025: झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को निशि पांडेय को पलामू के बहुचर्चित भरत पांडेय और दीपक साव गैंगवार हत्याकांड मामले में जमानत दे दी। जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान निशि पांडेय की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने जमानत याचिका पर बहस की। कोर्ट ने निशि को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके की शर्त पर जमानत प्रदान की।

यह मामला जनवरी 2025 में पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गरदा गांव में हुई भरत पांडेय और दीपक साव की हत्या से जुड़ा है। भरत पांडेय के पिता के आवेदन के आधार पर रामगढ़, पतरातू के रहने वाले निशि पांडेय, निशांत सिंह, विकास तिवारी, आकाश तिवारी, विकास साव, अमित साव, सुभाष सिंह उर्फ बाघा सिंह, अनिल यादव, सुनील धोबी, बबलू ठाकुर और संदीप ठाकुर के खिलाफ चैनपुर थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पलामू पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने निशि पांडेय और निशांत सिंह को रामगढ़ के पतरातू से गिरफ्तार किया था। दोनों को पूछताछ के बाद पलामू सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। SIT की जांच में खुलासा हुआ कि विकास तिवारी द्वारा संचालित पांडेय गिरोह का कोयलांचल में वर्चस्व की लड़ाई के चलते भरत पांडेय और दीपक साव ने अपना अलग गिरोह बनाया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई।

जमानत मिलने के बाद निशि पांडेय के मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अन्य आरोपियों की स्थिति पर भी कोर्ट के अगले फैसले का इंतजार है।