रांची, 7 अगस्त 2025: झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 11 जुलाई 2025 को उनकी जमानत खारिज किए जाने के बाद दायर की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया था। तब से वे रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। ईडी का आरोप है कि आलमगीर ने ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर आवंटन में कमीशन लिया और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की। जांच के दौरान उनके निजी सचिव संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के आवास से करीब 32 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे, जिसे ईडी ने इस घोटाले से जोड़ा है।
आलमगीर और 12 अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है। इस मामले ने झारखंड की सियासत में हलचल मचा दी है, और विपक्षी दल इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं।