रांची, 31 जुलाई 2025: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका देते हुए 18 अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने 30 जुलाई 2025 को इस मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि झारखंड पेंशन नियमावली, 2000 के तहत 15 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले कर्मचारी इन लाभों के हकदार हैं।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लंबे समय तक अस्थायी रूप से कार्य करने के बावजूद इन कर्मचारियों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इस आदेश से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें वर्षों तक सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित रखा गया था।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इन 18 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करे। इस फैसले को कर्मचारी हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।