आरटीई नामांकन में लापरवाही पर निजी स्कूलों को कड़ी चेतावनी, मान्यता रद्द करने की तैयारी

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रांची, 16 जुलाई 2025: रांची जिला प्रशासन ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत नामांकन में लापरवाही बरतने वाले निजी स्कूलों को कड़ी चेतावनी जारी की है। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि आरटीई के तहत 25% आरक्षित सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन तुरंत पूरा किया जाए, अन्यथा स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू होगी।

जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए रांची के 121 निजी स्कूलों में 1,217 आरटीई सीटें उपलब्ध हैं, जिनके लिए 1,744 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1,158 वैध पाए गए। अब तक 672 सीटों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन हुआ, जिसमें 493 बच्चों का नामांकन पूरा हो चुका है। शेष आवेदनों को तत्काल संसाधित करने का निर्देश दिया गया है।

उपायुक्त ने उन स्कूलों को आड़े हाथों लिया, जिन्होंने बिना वैध कारण के आवेदन रद्द किए। विशेष रूप से दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), रांची की 24 चयनित बच्चों को अपूर्ण दस्तावेजों का हवाला देकर प्रवेश न देने पर कड़ी आलोचना की गई। डीपीएस की प्रिंसिपल जया चौहान ने दस्तावेजों की कमी का तर्क दिया, लेकिन उपायुक्त ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया।

जिला शिक्षा कार्यालय ने 43 स्कूलों को 7 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कई स्कूलों ने इसका पालन नहीं किया। अब गैर-अनुपालन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें यूडीआईएसई कोड वापस लेना, सीबीएसई संबद्धता रद्द करना और आरटीई अधिनियम के तहत दंड शामिल हैं।

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रशासन ने पारदर्शी और सुलभ नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए www.rteranchi.in पोर्टल पर आवेदन और दस्तावेज अपलोड करने की व्यवस्था की है। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि किसी भी स्कूल को नियमों का उल्लंघन करने की छूट नहीं दी जाएगी।