स्कूलों के आसपास मांस-मछली, तंबाकू की बिक्री पर रोक

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रांची, 2 जुलाई 2025: रांची नगर निगम ने स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में मांस, मछली और तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मंगलवार को नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना है।

नगर निगम के इस आदेश के तहत, स्कूलों के आसपास मांस-मछली की दुकानों और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम न केवल बच्चों को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों और हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए है, बल्कि स्कूलों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

स्थानीय निवासियों और अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। एक अभिभावक, रमेश सिंह ने कहा, “यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी था। स्कूलों के पास ऐसी दुकानों का होना अनुचित है।” नगर निगम ने सभी दुकानदारों से इस आदेश का पालन करने और निर्धारित दूरी का ध्यान रखने की अपील की है।

निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस नियम के कार्यान्वयन के लिए नियमित निरीक्षण किए जाएंगे और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ जुर्माना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम रांची को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।