बेंगलुरु: कर्नाटक में ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं को 16 जून 2025 से सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है, जिससे इन सेवाओं पर अस्थायी रूप से रोक लग गई है।
हाईकोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल इन कंपनियों को संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 24 जून 2025 को होगी, जहां अंतिम फैसला लिया जाएगा कि राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को वैधता दी जाए या नहीं।
उल्लेखनीय है कि देश की सर्वोच्च अदालत भी इस मामले में स्थायी अनुमति देने के पक्ष में नहीं दिख रही है। ऐसे में जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक कर्नाटक में सभी बाइक टैक्सी सेवाओं का संचालन बंद रहेगा।
इस निर्णय से हजारों बाइक टैक्सी चालकों और दैनिक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। राज्य परिवहन विभाग ने पहले ही इन सेवाओं को अवैध बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी थी।