रांची। झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के लिए अब सावधान होने का समय आ गया है। क्योंकि अब से ऐसे मामलों में 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह संशोधित प्रावधान “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) झारखंड संशोधन विधेयक, 2021” के तहत लागू किया गया है। इस विधेयक को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसकी जानकारी राजभवन सचिवालय द्वारा दी गई।
इस संशोधन विधेयक को झारखंड विधानसभा ने करीब चार वर्ष पहले पारित किया था। तब से यह राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में था। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर लगने वाला जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है, जो पहले के मुकाबले पांच गुना अधिक है।
विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान, आजसू पार्टी के तत्कालीन विधायक लंबोदर महतो ने प्रस्ताव रखा था कि यह जुर्माना 1000 रुपए की बजाय 10,000 रुपए किया जाए, ताकि कानून और अधिक प्रभावी हो सके। हालांकि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।
स्वास्थ्य मंत्री ने विधेयक पर बहस के दौरान यह भी स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
गौरतलब है कि इस विधेयक के पारित होने से एक माह पहले ही झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ था और इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए तक जुर्माना या जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है।
सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में तंबाकू और धूम्रपान की आदतों पर नियंत्रण पा कर जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए। कानून में किए गए ये संशोधन इसी दिशा में एक ठोस कदम माने जा रहे हैं।