नई दिल्ली: NEET PG 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि इस वर्ष की परीक्षा पूरे देश में एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को निर्देश दिया है कि 15 जून को प्रस्तावित इस परीक्षा के लिए आवश्यक केंद्रों की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए।
तीन जजों की पीठ जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया शामिल थे ने बोर्ड के दो शिफ्ट में परीक्षा कराने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करना उम्मीदवारों के लिए असमान और अनुचित होगा।
अदालत ने निष्पक्षता और समान अवसरों को सर्वोपरि बताया
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी परीक्षार्थियों को समान परिस्थितियों में परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए। जस्टिस संजय कुमार ने टिप्पणी की, “किसी भी दो प्रश्नपत्रों की कठिनाई समान नहीं हो सकती। इससे परिणामों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।”
NBE की दलील पर कोर्ट की सख्त प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने दलील दी थी कि देशभर में पर्याप्त परीक्षा केंद्रों की कमी के कारण एक ही समय में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। इस पर कोर्ट ने असहमति जताते हुए कहा कि मौजूदा तकनीकी संसाधनों और बुनियादी ढांचे को देखते हुए यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।
सख्त आदेश: परीक्षा केंद्रों की शीघ्र पहचान और पारदर्शिता की सख्ती से पालन
सुप्रीम कोर्ट ने NBE को निर्देशित किया कि वह बिना देरी किए देशभर में परीक्षा केंद्रों की पहचान करे और परीक्षा आयोजन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘नॉर्मलाइजेशन’ प्रक्रिया केवल अपवाद स्वरूप अपनाई जा सकती है, न कि हर वर्ष एक स्थायी व्यवस्था के तौर पर।
इस आदेश के बाद अब NEET PG 2025 की परीक्षा एक ही पाली में संपन्न होगी, जिससे उम्मीदवारों को एक समान मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।