लालू यादव को झटका: ‘नौकरी के बदले जमीन’ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

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पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और दाखिल चार्जशीट को खारिज कराने के लिए दायर उनकी याचिका को सुनवाई के बाद रद्द कर दिया।

लालू यादव ने कोर्ट में अपील करते हुए दलील दी थी कि सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले जरूरी कानूनी मंजूरी नहीं ली थी, जो सर्वोच्च न्यायालय की तय गाइडलाइंस का उल्लंघन है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लालू यादव की तरफ से पक्ष रखते हुए अदालत में यह बात कही, लेकिन हाई कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर याचिका को स्वीकार नहीं किया।

यह मामला उस दौर से जुड़ा है जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। सीबीआई का आरोप है कि इस दौरान रेलवे में नौकरी पाने वालों से बदले में यादव परिवार के नाम पर बहुमूल्य ज़मीनें लिखवाई गईं। सीबीआई इस घोटाले की आपराधिक पहलुओं से जांच कर रही है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इसकी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कड़ियों की पड़ताल कर रहा है।

दोनों केंद्रीय एजेंसियों ने इस सिलसिले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में लालू यादव और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब लालू यादव की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।