मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई पूरी हो गई। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई 2025 की तारीख निर्धारित की है। इस विवाद से जुड़ी अब तक कुल 18 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं।
हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद की ढाई एकड़ जमीन असल में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है, जिसे गर्भगृह माना जाता है। उन्होंने इसे विवादित ढांचा घोषित करने और राधा रानी को मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है।
वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह एक वैध धार्मिक स्थल है। यह मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में बनी थी और इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जहां शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को उचित ठहराते हुए हिंदू पक्ष को अपनी याचिका में संशोधन करने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी।
अब इस संवेदनशील और ऐतिहासिक महत्व वाले विवाद की अगली सुनवाई 4 जुलाई को हाई कोर्ट में होगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।