सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई एक अहम टिप्पणी के बाद कि हाईकोर्ट के जज ‘अनावश्यक रूप से’ और बार-बार ब्रेक ले रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालतों के बैठने और लंच ब्रेक के समय में बदलाव किया है।
नई व्यवस्था के अनुसार:
दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से 14 मई 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन में संशोधित समय की घोषणा की गई है। अब अदालतें दो सत्रों में चलेंगी:
सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक
लंच ब्रेक दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक होगा।
इसके अलावा, अब हर महीने का चौथा शनिवार, जिसे पहले कोर्ट रजिस्ट्री के लिए अवकाश दिवस माना जाता था, वर्किंग डे घोषित किया गया है।
यह बदलाव अदालतों की कार्यप्रणाली को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।