नई दिल्ली, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 41वीं बटालियन में तैनात कांस्टेबल (CT/GD) मुनीर अहमद को विभाग ने सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान की नागरिक मीनल खान से विभागीय अनुमति के बिना शादी की और वीज़ा समाप्त होने के बावजूद उसे भारत में अपने पास छिपाकर रखा। यह न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी माना गया।
वीडियो कॉल पर की गई थी शादी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुनीर अहमद ने मीनल खान से विवाह की अनुमति के लिए विभाग में आवेदन जरूर दिया था, लेकिन आधिकारिक स्वीकृति मिलने से पहले ही उन्होंने 24 मई 2024 को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से शादी कर ली। यह कदम सुरक्षा बलों के सख्त नियमों के खिलाफ था, क्योंकि किसी भी विदेशी नागरिक से विवाह करने के लिए विभागीय पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
बड़ी जानकारी छिपाने का आरोप
शादी के बाद मीनल खान भारत में रही, लेकिन जब उसका वीज़ा समाप्त हो गया, तब भी मुनीर अहमद ने उसकी उपस्थिति की जानकारी अधिकारियों से छिपाए रखी। उन्होंने न तो मीनल की विदाई की सूचना दी और न ही उसे भारत से बाहर भेजा। इस पूरे मामले की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली, जिन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए मुनीर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।
CRPF ने लिया सख्त फैसला
CRPF ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुनीर अहमद को अनुशासनहीनता, सेवा नियमों के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के आरोपों में दोषी मानते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया। बल ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बलों में कार्यरत जवानों से पूर्ण ईमानदारी, पारदर्शिता और उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा की जाती है।
यह कार्रवाई अन्य सुरक्षाकर्मियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि नियमों की अवहेलना को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।