सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मामलों की जांच का कार्य न्यायालय का नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा एजेंसियों और सरकार की जिम्मेदारी है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीश आतंकवाद की जांच के विशेषज्ञ नहीं होते। पीठ ने कहा, “यह समय देश की एकता और सुरक्षा के लिए खड़ा होने का है। ऐसी याचिकाएं न केवल अनुचित हैं, बल्कि सुरक्षा बलों का मनोबल भी गिरा सकती हैं। अदालत का उपयोग इस तरह के राजनीतिक या भावनात्मक मुद्दों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।”

अदालत ने यह भी कहा कि जनहित याचिकाएं दायर करने वालों को जिम्मेदारी और गंभीरता दिखानी चाहिए। “देश के प्रति भी आपका एक कर्तव्य है,” कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा। रिटायर्ड जज से जांच की मांग को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि “जज आतंकवाद के मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं होते।”

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस तरह के मामलों को न्यायिक प्रक्रिया में न घसीटा जाए और याचिकाकर्ता को भविष्य में ऐसी याचिकाएं लाने से पहले सोच-समझकर कार्य करने की सलाह दी।