बिना अनुमति पाकिस्तानी लड़की से शादी करना पड़ा भारी, CRPF करेगी सख्त कार्रवाई

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नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनीर अहमद पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उन्होंने विभागीय अनुमति के बिना एक पाकिस्तानी नागरिक, मीनल खान, से व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से 24 मई 2024 को विवाह कर लिया। यह कदम अब उनके लिए भारी पड़ता दिख रहा है।

सीआरपीएफ की रिपोर्ट के अनुसार, यह महज व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन से जुड़ा गंभीर उल्लंघन है। मुनीर ने न सिर्फ बिना अनुमति के विदेशी नागरिक से शादी की, बल्कि इसकी जानकारी भी विभाग को नहीं दी। इससे उन्होंने सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, 1964 के नियम 21(3) का उल्लंघन किया है, जो बिना स्वीकृति विदेशी नागरिक से विवाह पर रोक लगाता है।

अनुमति नहीं, फिर भी शादी

मुनीर अहमद ने विभाग से अनुमति मांगी थी, लेकिन किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी गई। इसके बावजूद उन्होंने शादी कर ली। बाद में उन्होंने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में गलत दावा किया कि उन्होंने सीआरपीएफ को सूचना दी थी, जो जांच में झूठा पाया गया। यह कार्रवाई अब उनके खिलाफ एक बड़ा आधार बन चुकी है।

पत्नी का अवैध रूप से भारत में ठहरना भी मुद्दा

मीनल खान 22 मार्च 2025 तक वैध वीजा पर भारत आई थीं, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में बनी रहीं। मुनीर ने न तो इस बारे में विभाग को सूचना दी और न ही लॉन्ग-टर्म वीजा की जानकारी साझा की। जबकि सरकार ने हाल ही में आतंकी हमलों के मद्देनजर सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे। मीनल को 29 अप्रैल 2025 को वाघा बॉर्डर से डिपोर्ट किया जाना था, लेकिन कोर्ट से उन्हें 10 दिन की राहत मिल गई।

विभागीय कार्रवाई शुरू

सीआरपीएफ ने मुनीर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक के विकल्प खुले हैं। विभाग का कहना है कि यह मामला केवल सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सुरक्षा नीतियों से जुड़ा है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

मुनीर अहमद की यह लापरवाही अब उनके करियर पर भारी पड़ सकती है। विभागीय नियमों की अनदेखी, विदेशी नागरिक से गोपनीय शादी और गलत सूचना देना जैसे गंभीर आरोपों के चलते वह अब कार्रवाई के घेरे में हैं। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन के महत्व को दोहराता है।