बिहार में दूसरे राज्यों की गाड़ी चलाने पर सख्ती: अब नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी

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अगर आप बिहार की सड़कों पर दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य की नंबर प्लेट वाली गाड़ी चला रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। बिहार परिवहन विभाग अब ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत नियमों की अनदेखी करने वालों की गाड़ियां जब्त की जा सकती हैं।

हर साल करीब 20 से 25 हजार वाहन बिहार में बाहर से आते हैं, लेकिन इनमें से केवल 5% ही विधिवत रूप से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। बाकी वाहन मालिक या तो जागरूकता की कमी के कारण या जानबूझकर नियमों को नजरअंदाज करते हैं। अब इस लापरवाही पर लगाम कसने के लिए विभाग ने हाईटेक सिस्टम और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था शुरू कर दी है।

बिहार में दूसरे राज्य की गाड़ी चलाने के लिए जरूरी नियम:

1. 7 दिन के अंदर सूचना देना अनिवार्य:

बिहार में गाड़ी लाने के 7 दिनों के भीतर अपने जिले के जिला परिवहन कार्यालय (DTO) को सूचित करना जरूरी है।

2. NOC (No Objection Certificate) लेना जरूरी: मूल राज्य के RTO से NOC प्राप्त कर बिहार में वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

3. रोड टैक्स और HSRP:

बिहार में रोड टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना भी जरूरी है।

4. डिजिटल निगरानी और कार्रवाई: अब टोल प्लाजा और शहरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (ANPR) लगाया गया है, जिससे बाहरी राज्यों की गाड़ियों की पहचान की जा रही है।

5. 12 महीने से अधिक ठहराव पर कार्रवाई:

यदि कोई वाहन 12 महीने से अधिक समय तक बिना रजिस्ट्रेशन के बिहार में चलता पाया गया, तो उसे जब्त किया जा सकता है और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है—यह जुर्माना रोड टैक्स की दोगुनी या तीन गुनी राशि तक हो सकता है।

क्यों बढ़ रहा है अन्य राज्यों से गाड़ी लाने का चलन?

• पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड, यूपी, या दिल्ली में रोड टैक्स कम होने के कारण लोग वहां से वाहन खरीदते हैं।

• कुछ लोग जानबूझकर या जानकारी के अभाव में बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते।

• पर्यटक या अस्थायी रूप से बिहार में रहने वाले लोग किराए की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जो अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड होती हैं।

गाड़ी जब्त होने से कैसे बचें? अपनाएं ये जरूरी कदम:

• DTO को सूचना दें: गाड़ी बिहार लाने के 7 दिनों के भीतर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस को सूचित करें।

• NOC लें: अपने मूल राज्य से NOC प्राप्त करें।

• फॉर्म 20 और दस्तावेज जमा करें: बिहार RTO में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें और सभी जरूरी दस्तावेज जैसे इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पुराना रजिस्ट्रेशन, पहचान पत्र आदि जमा करें।

• रोड टैक्स भरें: रोड टैक्स का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन करें।

• HSRP नंबर प्लेट के लिए आवेदन करें: Book My HSRP वेबसाइट पर आवेदन करें।

•™दस्तावेज साथ रखें: रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और PUC की कॉपी हमेशा वाहन में रखें।

अगर आप बिहार में दूसरे राज्य की गाड़ी चला रहे हैं, तो अब लापरवाही न करें। समय रहते नियमों का पालन करें, वरना भारी जुर्माने और वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।