जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। भारत में विभिन्न वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में देश न छोड़ने पर उन्हें तीन साल तक की जेल, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं।
समयसीमा:
• सार्क वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि: 26 अप्रैल 2025
• मेडिकल वीजा धारकों के लिए अंतिम तिथि: 29 अप्रैल 2025
इसके अलावा 12 वीजा श्रेणियों के अन्य धारकों (व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, छात्र, तीर्थयात्री आदि) को भी इसी अवधि में भारत छोड़ना अनिवार्य है।
आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025: 4 अप्रैल 2025 से लागू इस नए अधिनियम के तहत:
• वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकने,
• वीजा शर्तों का उल्लंघन करने, या
• प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने पर तीन साल की जेल या तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
सरकार की सख्त चेतावनी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी निर्धारित समय सीमा के बाद भारत में न रुके। गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर इस निर्देश को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए।