टीएमसी नेताओं की बढ़ी मुश्किलें: कोर्ट ने 10 सांसदों को भेजा समन, चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन पर दर्ज हुआ केस

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 10 नेताओं को 30 अप्रैल, 2025 को अदालत में पेश होने का समन जारी किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने 8 अप्रैल, 2024 को चुनाव आयोग (ECI) के मुख्यालय के बाहर धारा 144 के लागू होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन किया।

कोर्ट ने इस मामले में डेरेक ओ’ब्रायन, सागरिका घोष, साकेत गोखले, शांतनु सेन, डोला सेन, नदीमुल हक, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, अबीर रंजन बिश्वास और सुदीप राहा को पेश होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि सभी को जांच अधिकारी (IO) के माध्यम से समन भेजा जाए।

दिल्ली पुलिस का आरोप है कि बिना किसी अनुमति के इन नेताओं ने तख्तियों और बैनरों के साथ प्रदर्शन किया, जबकि इलाके में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू थी। पुलिस ने यह भी बताया कि बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने विरोध जारी रखा, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना), धारा 145 (अवैध सभा), और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है।

टीएमसी नेताओं ने यह प्रदर्शन केंद्रीय जांच एजेंसियों—सीबीआई, एनआईए, ईडी और आयकर विभाग—के खिलाफ किया था और इनके प्रमुखों को हटाने की मांग की थी।

अब देखना होगा कि आगामी सुनवाई में कोर्ट का रुख क्या रहता है और टीएमसी नेताओं की आगे की रणनीति क्या होती है।