दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 55 लाख गाड़ियाँ होंगी जब्त

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दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। राजधानी में 15 साल से पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से लगभग 55 लाख वाहन प्रभावित होंगे, जिनमें ट्रक, कैब, कार, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा शामिल हैं।

नई नीति के तहत सख्त प्रावधान:

परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2024 से दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल/सीएनजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा:

• इन वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा, जिसमें घर के बाहर की जगह भी शामिल है।

• ऐसे वाहनों को दिल्ली के किसी भी फ्यूल स्टेशन से पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।

• 477 फ्यूल स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं जो पुराने वाहनों की पहचान करेंगे।

• नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है और साथ ही ₹5,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

फैसले के पीछे के कारण:

सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण, ट्रैफिक जाम में कमी और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC), दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली छावनी बोर्ड को इन पुराने वाहनों को जब्त करने का अधिकार दिया गया है।

निवासियों के लिए चेतावनी:

यदि आपके पास 10 साल से पुराना डीजल या 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन है, तो जल्द से जल्द उसे स्क्रैप कराएं या दिल्ली से बाहर ट्रांसफर करें। अन्यथा, भारी जुर्माने और वाहन जब्ती की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

यह कदम दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और कम प्रदूषण वाली राजधानी बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।