नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा कदम उठाते हुए करीब 661 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन संपत्तियों को पहले ही धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कुर्क किया जा चुका था। ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रारों को इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किए हैं।
मुंबई स्थित हेराल्ड हाउस में किराए पर मौजूद जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है। कंपनी अब हर महीने का किराया सीधे ईडी के खाते में जमा करेगी। साथ ही दिल्ली के आईटीओ क्षेत्र, मुंबई के बांद्रा और लखनऊ के बिशेश्वर नाथ रोड स्थित संपत्तियों पर कब्जा लेने के लिए नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं।
ईडी के अनुसार, जांच में सामने आया है कि इस प्रकरण में करीब 988 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई। इसी के चलते एजेंसी ने 20 नवंबर 2023 को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग 751 करोड़ रुपये की संपत्तियों और शेयरों को अटैच किया था। अब इस कार्रवाई को अधिकृत अदालत ने 10 अप्रैल 2024 को मंजूरी दे दी है।
यह मामला भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने महज 50 लाख रुपये में AJL की करीब 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी डोनेशन, झूठे किराए और बनावटी विज्ञापनों के जरिये 85 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की गई।
गौरतलब है कि AJL ही ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार का प्रकाशक है, और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रत्येक 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं।