रामगढ़ जिले में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए शनिवार को उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर चौधरी ने जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को दिए जा रहे लाभों की जानकारी प्रस्तुत की।
योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आवेदन
वर्तमान में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुल 203 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त ने समिति के सदस्यों के साथ इन आवेदनों की समीक्षा की और लाभुकों तक सहायता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
दूर दराज क्षेत्रों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश
उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक अधिक से अधिक योग्य लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की बात कही गई।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना क्या है?
झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
योजना के लाभ:
• किसी भी प्रकार की बीमारी, सर्जरी, कैंसर उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
• कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को भी सहायता दी जाती है।
• योजना का नाम अब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना कर दिया गया है।
सहायता राशि की श्रेणियां
योजना के तहत सहायता राशि दो वर्गों में दी जाती है:
1. 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाभुकों के लिए
• सामान्य बीमारी (7 दिन से अधिक) पर: ₹3,000 – ₹5,000
• कोविड संक्रमण पर: ₹5,000 – ₹10,000
• कैंसर के इलाज के लिए: ₹25,000 तक
2. 18 वर्ष से कम उम्र के लाभुकों के लिए
• सामान्य बीमारी (7 दिन से अधिक) पर: ₹1,500 – ₹2,500
• कोविड संक्रमण पर: ₹2,500 – ₹5,000
• कैंसर के इलाज के लिए: ₹15,000 तक
सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यह योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।