पटना हाई कोर्ट ने 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को पुनः आयोजित कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले से राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को बड़ी राहत मिली है, जबकि पुनर्परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगा है।
क्या है मामला?
70वीं BPSC पीटी परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसे फिर से आयोजित करने की मांग की थी। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
18 और 19 मार्च को हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। पहले यह मामला जस्टिस ए.एस. चंदेल के समक्ष था, लेकिन बाद में एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।
कोर्ट का फैसला
पटना हाई कोर्ट ने 70वीं BPSC पीटी परीक्षा को रद्द करने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा फिर से आयोजित नहीं की जाएगी।
इससे पहले, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन वहां भी याचिका को खारिज कर दिया गया था और याचिकाकर्ताओं को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी गई थी।
BPSC का रुख और परीक्षा परिणाम
13 दिसंबर 2024 को आयोजित इस परीक्षा में 3,28,990 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 21,581 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। पटना के बापू परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी के आरोपों के बाद वहां की परीक्षा रद्द कर 4 जनवरी को दोबारा आयोजित की गई थी।
इसके बावजूद, पूरी परीक्षा को रद्द कराने के लिए कई छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने रिजल्ट रोकने से इनकार कर दिया था। अंततः BPSC ने तय समय के भीतर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया।
क्या होगा आगे?
पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और मुख्य परीक्षा (Mains) का आयोजन तय समय पर किया जाएगा। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी और पुनर्परीक्षा की अनिश्चितता से परेशान थे।