दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश: अरविंद केजरीवाल पर केस दर्ज करने के निर्देश

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह मामला सरकारी धन का कथित रूप से राजनीतिक प्रचार में उपयोग करने से जुड़ा है।

क्या हैं आरोप?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाने के लिए जनता के धन का गलत इस्तेमाल किया। इस मामले में उनके साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।

अदालत का आदेश

राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अदालत ने पुलिस से 18 मार्च 2025 तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।

याचिका का विवरण

याचिका में आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा ने सरकारी धन का दुरुपयोग कर दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाए। इससे पहले निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज कर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के स्पष्ट आदेश दे दिए हैं।

आगे की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस को अब अदालत के आदेशानुसार मामले की जांच कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या अरविंद केजरीवाल तथा अन्य आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।