सुप्रीम कोर्ट: जीएसटी कानून में केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती !

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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) अधिनियम और कस्टम अधिनियम के मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू होगा।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी से पहले अधिकारियों को ऐसे प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, जिन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जा सके।

अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति में भी व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। साथ ही, जीएसटी अधिनियम की धारा 69, जो गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करती है, अस्पष्ट है। इसलिए, इसे नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के दृष्टिकोण से न्यायालय द्वारा व्याख्यायित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी का उद्देश्य जांच पूरी करना नहीं है, बल्कि यह एक सीमित शक्ति है, जिसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अस्पष्ट कानूनी प्रावधानों के कारण लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।