संसद परिसर में धक्का-मुक्की की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से दावे और बयानबाजी जारी है. इस घटना में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए हैं. सारंगी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने एक सांसद को धक्का दिया, जो उनके ऊपर गिर गए. रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में यूपी के फर्रूखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत भी चोटिल हुए हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
भाजपा की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. हालांकि, एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) शामिल नहीं की गई है. संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
धक्का-मुक्की की घटना पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जब वह संसद में जा रहे थे, तो कुछ भाजपा सांसदों ने मेन गेट पर उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें धमकाया. इसके बाद धक्का-मुक्की हुई।
इस घटना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि कि उनके और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का-मुक्की की गई.
धक्का-मुक्की को लेकर भाजपा के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत है. क्या उन्होंने दूसरों को मारने के लिए कराटा सीखा है.
भाजपा की राज्यसभा सांसद एस फागनोन कोन्याक (Phangnon Konyak) ने भी राहुल गांधी पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है. उन्होंने इसे लेकर राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है. जिसमें लिखा है, “विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मेरे सम्मान और स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचाई है.”