इस साल हवाई जहाजों को बम से उड़ाने की एक हजार से अधिक हॉक्स कॉल और मैसेज मिले। इसकी गंभीरता को समझते हुए केंद्रीय एविएशन मंत्रालय ने इस तरह की झूठी कॉल, मैसेज या अन्य तरह से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए कदम उठाया है। इसके तहत हॉक्स कॉल करने वाले पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही ऐसे आरोपी शख्स को नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला जाएगा। यह पेनल्टी बीएनएस और अन्य कानूनों के तहत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।
अब धमकी दी तो तगड़ा एक्शन
केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने इस मामले में नौ दिसंबर को दो सख्त कदम उठाते हुए अधिसूचना जारी की है। जिसमें फ्लाइट में बम होने की हॉक्स कॉल करने वाले के खिलाफ लेवल-6 के तहत एक लाख रुपए की पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया गया है। वहीं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) को और अधिक अधिकार देते हुए यह भी अधिसूचना जारी की गई है कि बीसीएएस इस तरह की हरकत करने वाले किसी शख्स या लोगों के ग्रुप को फ्लाइट में एंट्री करने से भी रोक सकता है।
इन धाराओं में दर्ज होगा केस
यही नहीं बीसीएएस ऐसे किसी शख्स और लोगों के समूह को एयरपोर्ट छोड़ने के भी आदेश दे सकता है। अधिसूचना में बताया गया है कि सरकार ने वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 के 22) की धारा 14 के साथ धारा 4,5 और धारा 10 की उपधारा (2), धारा 10-ए, धारा-10 बी द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2023 में संशोधन किया गया है। इन नियमों को वायुयान (सुरक्षा) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। इसे नियम-29 के तहत शामिल किया गया है।
एविएशन मिनिस्ट्री ने जारी की अधिसूचना
अधिसूचना में बताया गया है कि नियमों में लेवल-1 से लेकर लेवल-6 तक पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया गया है। लेवल-1 में 10 हजार रुपए की पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। जो लेवल-6 तक बढ़कर एक लाख रुपए तक के जुर्माने के रूप में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि यह साल एविएशन सेक्टर के लिए खासा गंभीर रहा। जब पूरे साल फ्लाइटों, एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रहीं, खासतौर से फ्लाइटों को। इस साल अब तक एक हजार से अधिक इस तरह की हॉक्स कॉल और मैसेज मिल चुके हैं।